सुल्तानपुर MPMLA कोर्ट में राहुल गांधी को मिली जमानत, 2 मार्च को होगी सुनवाई।
केरल के वायनाड से सांसद व कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 25-25 के मुचलके पर उन्हें जमानत दी है। मामले में अब 2 मार्च को सुनवाई होगी। कर्नाटक चुनाव में 5 वर्ष पूर्व अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ यहां एक परिवाद दायर हुआ था। राहुल गांधी को आज फुरसतगंज से विमान से यहां आना था। अमहट हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम तक किए गए थे। लेकिन एकाएक राहुल के कार्यक्रम में चेंजिंग हुई। वो सड़क मार्ग से सुल्तानपुर पहुंचे। जहां जगह जगह कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। राहुल ठीक 11 बजे कोर्ट में इंट्री किए। कोर्ट ने उन्हें जमानत दी उसके बाद राहुल 11.25 पर कोर्ट से बाहर निकले और रायबरेली के लिए निकल गए। यहां कोर्ट परिसर में राहुल गांधी जिंदाबाद और भारत जोड़ों के नारे लगे। यहां कोर्ट पूरी तरह पुलिस की सुरक्षा घेरे में था।
राहुल गांधी के विरुद्ध दायर मानहानि परिवाद में पिछली पेशी 18 जनवरी को हुई थी। जिसमें पहली बार राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला कोर्ट में अपेयर हुए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि वर्तमान में राहुल गांधी भारत जोड़ों न्याय यात्रा के संदर्भ में नागालैंड और असम के बीच में व्यस्त हैं। पूर्व में जानकारी नहीं होने और कम समय के कारण नहीं पहुंच सकते हैं। लिहाजा हमको समय दिया जाए कि उस तारीख पर पहुंचकर हम जमानत करा सके। उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा था कि हमको परिवाद की कोई नकल नहीं दी गई है नकल दिलाई जाए ताकि हम आपत्ति दाखिल कर सके। तब कोर्ट ने मुकदमें में ने 20 फरवरी की तारीख नीयत की थी।
2018 में दर्ज हुआ परिवाद
बताते चलें कि कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस (परिवाद) दायर किया था। विजय मिश्र का आरोप था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने परिवाद दायर किया था। जिसमें कोर्ट ने 16 दिसंबर 2023 को राहुल के विरुद्ध वारंट जारी किया था।