मानहानि केस: नहीं पहुंचे राहुल गांधी, कोर्ट से बोले उनके अधिवक्ता-हुजूर एक आख़री मौका दे दीजिये

मानहानि केस: नहीं पहुंचे राहुल गांधी, कोर्ट से बोले उनके अधिवक्ता-हुजूर एक आख़री मौका दे दीजिये


हुजूर एक मौका और दे दीजिये, इसके बाद जो कार्रवाई होगी उसे हम स्वीकार करेंगे। हुजूर 26 जुलाई का एक मौका दे दीजिये। ये कहना है रायबरेली सांसद राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला। दरअस्ल सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट में मंगलवार को मानहानि के मामले में पेश होना था। लेकिन सदन की कार्रवाई में व्यस्तता के चलते वे पहुंचे नहीं।

करीब 11:18 पर कोर्ट में सुनावाई शुरू हुई। वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने कोर्ट से कहा कि हुजूर जमानत के बाद से कई पेशी हो गई लेकिन राहुल गांधी बयान के लिए हाजिर नहीं हो रहे। उनके खिलाफ NBW की कार्रवाई की जाए तब वो आ जाएगे।
 

इस पर राहुल के अधिवक्ता ने कहा हुजूर वादी मुकदमा के अधिवक्ता की बात सही है लेकिन एक आख़री मौका दिया जाए। सत्र चल रहा है वो नेता प्रतिपक्ष हैं इसलिए नहीं आ सके। आगे बजट भी पेश होना है ऐसे में 26 जुलाई की तारीख दे दी जाए। जिस पर विशेष जज शुभम वर्मा ने वादी के अधिवक्ता से कहा जो ये कह रहे सही है। जब उन्होंने हां में सिर हिलाया तो करीब 5 मिनट तक जज ने फ़ाइल पर आदेश लिखते हुए 26 जुलाई की तारीख नियत की।


8 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। राहुल के बयान से आहत होकर जिले के कोतवाली देहात थाना अंतर्गत हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में राहुल के खिलाफ MP/MLA कोर्ट में परिवाद दायर किया था। लंबी प्रक्रिया चलने व पेशी पर नहीं पहुंचने को लेकर विशेष जज ने दिसंबर 2023 को राहुल गांधी के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया। राहुल गांधी ने 20 फरवरी को कोर्ट में समर्पण किया जहां तत्कालीन जज योगेश यादव ने उन्हें 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत देते हुए 2 मार्च को बयान मुल्ज़िम दर्ज कराने के आदेश दिए थे। बीते 26 जून को कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था।

रिपोर्ट/सरफराज अहमद