सुल्तानपुर के लंभुआ से भाजपा विधायक सीताराम वर्मा व उनके समर्थको को आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 25-25 हजार के मुचलके पर विधायक समेत उनके पांच सहयोगियों को जमानत दे दी है। पिछली पेशी पर विशेष कोर्ट ने सभी के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि 23 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीताराम वर्मा ने लंभुआ क्षेत्र के केशवपुर स्थित महात्मा गांधी मनरेगा खेलकूद मैदान ग्राम खड़ुआन में बिना प्रशासन की अनुमति के चुनावी सभा की थी। जिस पर उड़न दस्ता प्रभारी विपुल कुमार उपाध्याय ने एफआईआर लिखाई थी। आरोप पत्र आने के बाद विशेष न्यायालय ने सबके विरुद्ध समन निर्गत किया था। सीताराम वर्मा व खड़ुआन निवासी अजय वर्मा, संतराम वर्मा, शुभम वर्मा, पवन और रंजीत वर्मा ने अधिवक्ता उदयराज वर्मा के माध्यम से न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण किया। आरोप जमानतीय होने के कारण सबको मुचलका व प्रतिभू दाखिल करने पार रिहा कर दिया गया है।
रिपोर्ट/सरफराज अहमद